नलखेड़ा, अग्निपथ। उधार लिए रुपए चुकाने के लिए दिया चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने कर्जदार को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की राशि के दो गुना का अर्थदंड भी किया गया है।
अभिभाषक पुखराज बैरागी ने बताया कि न्यायाधीश मोहित माधव द्वारा पशु चिकित्सालय में कम्पाउंडर आरोपी अजब सिंह पिता रामसिंह को यह सजा दोष सिद्ध होने पर 20 मई को सुनाई है। बैरागी के मुताबिक भीलखेड़ी उर्फ सुल्तानियाखेड़ी निवासी ईश्वर मालवीय ने आरोपी अजब सिंह को आवश्यकता होने पर 2 लाख 80 हजार रुपए उधार दिए थे। परिवादी ईश्वर द्वारा बार-बार मांगने पर आरोपी अजबसिंह ने उधार लिया हुआ रुपया नहीं लौटाया तो ईश्वर ने उक्त चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश किया था।
जहां से आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने से चेक बाउंस हो गया था। जिस पर परिवादी ने न्यायालय नलखेड़ा में परिवाद में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दायर किया था जो कि न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 03/2021 में पारदर्शी हुआ था। उक्त परिवाद में न्यायाधीश मोहित माधव द्वारा परिवाद सिद्ध पाए जाने पर परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को प्रकरण में दोषी पाए जाने पर
अजबसिंह को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी को आदेशित किया कि वह चेक राशि 2 लाख 80 हजार रुपए की दोगुनी राशि रुपए 5 लाख 60 हजार रुपए परिवादी ईश्वर पिता अमरसिंह मालवीय को अदा करेगा। प्रकरण में परिवादी ईश्वर मालवीय की ओर से पैरवी अभिभाषक पुखराज बैरागी बड़ागांव द्वारा की गई थी।
गांजे की अवैध बिक्री करने वाले को दो साल कैद की सजा
शाजापुर। ग्राम देवड़ा निवासी गांजा तस्कर को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया। शुजालपुर पुलिस ने मनीष पिता भगवानसिंह कंजर के पास 1 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त होने पर गिरफ्तार किया था।
लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को शुजालपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मनीष पिता भगवानसिंह कंजर निवासी ग्राम देवडा का हाथ में सफेद झोले में गांजा लिए बेचने के लिये उगली रोड पचौर जोड पर खडा है। इस पर पुलिस बल पचौर रोड पहुंचे। जहां आरोपी मनीष खड़ा दिखाई दिया और पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा था।
पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टिक के थैले में से 1 किलो 100 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस ने गांजा को जप्त कर आरोपी मनीष कंजर को मौके पर गिरफतार किया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर आरोपी को धारा- 08/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।