धार, अग्निपथ। मां से बातचीत बंद करने की चेतावनी देने के बाद भी न मानने पर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाल ही में दिए फैसले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार ने घटना की वीडियो रिकार्डिंग व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रवि उर्फ सॉवरिया पिता नरसिंग सोलंकी निवासी ग्राम खेड़ा थाना सागौर जिला धार को हत्या का दोषी ठहराया।
पुलिस के मुताबिक पीथमपुर के इंडोरामा चौराहा मछली मार्केट क्षेत्र निवासी संतोष उडगरिया (50) वर्ष की बगदून तालाब की पाल पर अज्ञात व्यक्ति ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मृतक की पत्नी और बेटी ने थाने आकर दी थी।
सूचनाकर्ता माधुरी पति शैलेन्द्र कोली उम्र 22 साल निवासी-मछली मार्केट इण्डोरामा चौराहा पीथमपुर सेक्टर- 3, जिला धार ने अपनी मां ललिता बाई के साथ थाना हाजिर होकर सूचना दी की मेरे परिवार में मेरे पिता मृतक संतोष, मेरी मां ललिता बाई और मेरा भाई नितिन साथ में रहते हैं। मेरे पिता संतोष उडगरिया जाति खटिक उम्र 50 साल निवासी मछली मार्केट इण्डोरामा पीथमपुर से दिन में करीब 1 बजे घर से खाना खाकर घर से बीडी का बंडल लाने का बोलकर निकले थे, कुछ समय बाद उसके पास कालू जायसवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी ने मोबाईल फोन करके बताया कि तुम्हारे पिता को बगदुन तालाब की पाल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारधार हथियार से गला रंत दिया है, तब मैं मौके पर अपने भाई नितिन के साथ बगदुन तालाब की पाल पर पहॅूची ओर देखा तो मेरे पिता संतोष जमीन पर पड़े थे उनके गले में चोंट लगी थी व खून निकल रहा था।
उन्हें किसी व्यक्ति ने धारधार हथियार से गला रेंत कर चोंट पहुचाई है। घटना राजकुमार मिश्रा, कैलाश व राहगीरों ने देखी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति लाल रंग की टीशर्ट पहना था उसने मेरे पिता की हत्या की नियत से धारदार हथियार से गले में चोंट पहुचाई थी और हमने फिर पिता को टाटा मैजिक में रखकर सीएचसी पीथमपुर ले गये, जहॉ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दिनदहाड़े घटित इस जघन्य अपराध से औघोगिक क्षेत्र में सनसनी का वातावरण निर्मित हो गया था। जिसको तत्कालीन थाना प्रभारी आनंद तिवारी वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला धार के द्वारा प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरतापूर्वक करते हुए मात्र 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी रवि उर्फ सांवरिया पिता नरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम खेडा थाना सागोर जिला धार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया एवं मात्र 15 दिवस में प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार, जिला धार द्वारा 13 सितंबर को निर्णय पारित करते हुये , धारा 302 भा.द.स. में आजीवन कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यह था मामला
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी रवि पिता नरसिंग सोलंकी उम्र 22 साल निवासी मोहल्ला ग्राम खेडा मंदिर के पास थाना सागौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक और मेरी मां के बीच करीब 6 माह से परिचय था। मृतक संतोष को उसने कई बार समझाया था कि मेरी मां से बातचीत करना बंद कर दे, गांव में बहुत बदनामी हो रही है।
घटना के दिन आरोपी की मां और मृतक दोनों के बीच बगदुन तालाब पर मिलने की बातचीत को सुनकर आरोपी ने संतोष की हत्या करने का निर्णय कर लिया और वह बगदुन तालाब की पाल पर करीब 1 बजे पहुंचा तो वहां पर मृतक संतोष खड़ा दिखाई दिया तो आरेापी रवि ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके गले में चाकू मारा और चाकू को तालाब में फेंक दिया फिर आरोपी द्वारा दूसरे चाकु से मृतक संतोष के गले पर कई वार किया और चाकू वही फेंक दिया।
संतोष की हत्या कर आरोपी को शिकीय होटल वाली रोड पर गया जहां पर उसने अपनी टीवीएस मोटर साइकिल एम.पी. 09 क्यूएच 4008 खडी कर रखी थी। आरोपी उस मोटर साईकिल को लेकर अपने गॉव खेडा की तरफ जाने लगा और खून लगे जूते और मोबाइल जंगल में फेंक कर दूसरे कपड़े बदलकर भाग गया था।
राहगीर ने बनाया था वीडियो
थाना प्रभारी आनंद तिवारी ने उसे गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्रित किये तथा घटना स्थल पर देखने वाले राहगीरों में से एक व्यक्ति ने उस घटना का विडीयो बनाया था। थाना प्रभारी द्वारा उस विडीयों को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में एकत्रित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण घटना के वीडियो को प्रमाणित मानकर आरोपी को आजीवन कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया है।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 13 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप संचालक(अभियोजन) टी.सी. बिल्लौरे द्वारा प्रकरण में पैरवी कर न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्यों को प्रस्तुत कर अपने मामले को संदेह से परे साबित कर प्रमाणित किया।