दो आरोपियों पर किया अर्थदंड
खरगोन, अग्निपथ। कार में ईंधन के तौर पर घरेलू गैस भरने के मामले में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने सालभर पुराने एक मामले में दो आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड किया है। वहीं कार व गैस भरने की मशीन को राजसात करने के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 एवं 10 जुलाई 2023 की दरमियानी रात में बड़े नल वाली गली इंदिरा नगर खरगोन से आरोपी शाहदाब पिता जियाउद्दीन खान (20 वर्ष) नि. तलाई मार्ग खरगोन, मुजाहिद पिता मुकिम खान (23) नि. गुलशन नगर खरगोन व जितेन्द्र पिता अशोक कुमरावत (30) निवासी इंदिरा नगर खरगोन को अल्टो कार (एमपी-09-एचसी-5742) में घरेलू उपयोग में लाये जाने वाली गैस टंकी से कार में गैस भरते पकड़ा। जिसके संबंध में लायसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया गया।
न्यायालय आदेश अनुसार मशीन के जरिये गैस गाड़ी में भरने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध के कारण आरोपी जितेन्द्र कुमरावत पर 6000 रुपये एवं मुजाहिद पिता मुकिम खान गुलशन नगर खरगोन 6500 रुपये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के शास्ति अधिरोपित की गई। जब्तशुदा घरेलू गैस टंकी मय मशीन एवं अल्टो कार क्र. एमपी-09-एचसी-5742 को शासन पक्ष में राजसात किया गया।