नारकोटिक्स दवा बेचने में अनियमितता पर मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त

उज्जैन। डॉक्टर के पर्चे के बगैर नारकोटिक्स दवा बेचने के मामले में फ्रीगंज स्थित एक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। दुकान मालिक द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।

खाद्य एवं औषधी प्रशासन के औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी धर्मसिंह कुशवाह ने बताया कि गत दिनों गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भोज मार्ग फ्रीगंज स्थित फर्म टीपी कृष्णा मेडिकोज द्वारा बगैर विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे तथा बिना बिल के नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली दवाओं का विक्रय किया जा रहा है।

एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में उक्त दुकान का निरीक्षण खाद्य एवं औषधी प्रशासन के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा विशेष तौर पर एनआरएक्स शेड्यूल एच-1 की दवाईयों की जांच हेतु किया गया। उल्लेखनीय है कि एनआरएक्स (नारकोटिक्स दवाएं) की दवाईयों का दुरूपयोग नशे के रूप में किये जाने की संभावना रहती है।

समस्त मेडिकल स्टोर्स को एनआरएक्स/शेड्यूल एच-1 की दवाओं का विक्रय विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे और विक्रय बिल पर ही किया जाना आवश्यक होता है। उक्त मेडिकल की जांच के दौरान एनआरएक्स की दवाओं के क्रय-विक्रय में अनियमिताएं पाई गई। अत: औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 नियमावली-1945 के नियमों का उल्लंघन पाये जाने से दुकान को सीलबन्द कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फर्म के मालिक का जवाब संतोषपूर्ण नहीं पाये जाने से उनको प्रदत्त औषधी अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

दोबारा नियम तोड़ा

ज्ञात हो कि उक्त फर्म का निरीक्षण पूर्व में भी किया गया था, जिसमें अनियमितताएं पाये जाने पर उनके लायसेंस को निलम्बित किया गया था। उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने से उक्त फर्म को लायसेंस को निरस्त कर दिया गया है।

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