भोजशाला की रिपोर्ट पेश करने के लिए नहीं मिला 4 हफ्ते का समय, 22 जुलाई को होगी सुनवाई

धार, अग्निपथ। जिले की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद मामले में गुरुवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने चार हफ्ते का समय न देते हुए 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। बता दें कि, धार भोजशाला मामले में 27 जून को एएसआई की टीम के द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया था।

भोजशाला में चल रहे सर्वे पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसआई की टीम खाली हाथ पहुंची। धार भोजशाला केस की इंदौर हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी। एएसआई ने इस दौरान सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने 15 दिन का समय देकर 22 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा एक रीट पिटीशन दायर की गई थी जिसमें एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया गया था। उसी प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का कहा है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

2 जुलाई को एएसाई को कोर्ट में पेश करनी थी सर्वे रिपोर्ट

आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (्रस्ढ्ढ) की सर्वे टीम को दो जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। जिसके लिए एएसआई ने चार हफ्ते का और समय मांगा था। जिसकी सुनवाई चार जून को की गई है। इसमें कोर्ट ने एएसआई को 10 दिनों का समय दिया है। इसके बाद एएसआई को अब 15 जुलाई तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिसकी सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

11 मार्च को कोर्ट ने दिए थे सर्वे कराने के आदेश

हाईकोर्ट इंदौर द्वारा 11 मार्च 2024 को मॉन्यूमेंट में एएसआई को सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। जिसके तहत 22 मार्च से 98 दिनों तक एएसआई ने सर्वे के कार्य में आधुनिक उपकरणों के द्वारा किया। जिसकी रिपोर्ट दो जुलाई को हाई कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन एएसआई के द्वारा चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया था। जिसपर कोर्ट ने 10 दिन का और समय देते हुए 15 जुलाई तक का समय दिया है।

किस बात के लिए कोर्ट से मांग गया था समय

भोजशाला में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 22 मार्च से शुरू किया गया सर्वेक्षण 27 जून को 98 दिन बाद समाप्त हो चुका है. सर्वेक्षण के बाद एएसआई को 2 जुलाई को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिपोर्ट पेश करना थी। जिस पर 4 जुलाई को सुनवाई होना थी। लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद जीपीएस और जीपीआर रिपोर्ट बनाने के लिए एएसआई ने 2 जुलाई को आवेदन लगाकर रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय और मांगा था.

पहले से नियत गुरुवार 4 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट की डबल बैंच ने एएसआई को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को नियत की है।

Next Post

स्वास्थ्य विभाग: 4.26 करोड़ का घोटाला, सीएमएचओ सहित 8 निलंबित

Thu Jul 4 , 2024
देवास, अग्निपथ। स्वास्थ्य विभाग में साल 2018 से 23 के बीच अलग-अलग समय में हुए 4 करोड़ 26 लाख 69 हजार रुपए के गबन के मामले में पूर्व सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा और वर्तमान सीएमएचओ डॉ. शिवेंद्र मिश्रा सहित आठ लोगों को निलंबित किया गया है। निलंबन की कार्रवाई संचालनालय […]
निलंबित, suspend, निलंबन