उज्जैन। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम और डिटेल लिखने के आदेश दिए हैं। ऐसा ही आदेश मध्यप्रदेश में उज्जैन नगर निगम एक साल पहले ही दे चुका है, लेकिन एक साल बाद भी इस पर नगर निगम के अधिकारियों ने अमल नहीं किया। अब निगम कमिश्नर नियम बनाने की बात कह रहे हैं, आवश्यकता हुई तो शासन से भी इसकी इजाजत ली जायेगी।
पिछले साल 9 अगस्त को नगर निगम की राजस्व समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष रजत मेहता की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था। इसमें कहा गया था कि दुकानदार स्पष्ट शब्दों में दुकान के सामने अपना नाम और मोबाइल नर लिखें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ एफआईआर का भी प्रावधान किया गया था।
इसके बाद नगरनिगम द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन नियम नहीं बनाये गये थे। लिहाजा एक वर्ष से यह मामला अटका पड़ा है। हाल ही में मुकेश टटवाल ने एमआइ्र्रसी में पास इस नियम को लागू करने संबंधी बात कही है। उनका कहना है कि सावन से पहले इसको क्रियान्वित कर दिया जायेगा लेकिन यह मामला ऐसे ही अड़ा हुआ है। क्योंकि नगरनिगम ने इसके नियमों का अध्ययन नहीं किया। अब फिर से बात आगे बढ़ी तो इसको लेकर अपने अपने विचार महापौर और निगम कमिश्नर की ओर से आने लगे हैं।
फिलहाल इस नियम को इस सावन में तो लागू नहीं किया जा सकेगा।
फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी
रविवार को नगरनिगम के सहायक आयुक्त जनसंपर्क ने एक प्रेसनोट जारी किया है। जिसमे कहा गया है कि मीडिया संस्थानों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नाम एवं नम्बर नहीं लिखवाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने सम्बंधित हेड लाईन का प्रकाशन किया गया है। उपरोक्त समाचार का खण्डन करते हुए उक्त विषय में स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार का नगर निगम उज्जैन द्वारा कोई कार्यपालिक आदेश जारी नहीं किया गया है और ना ही निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।
इनका कहना
इस मामले की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। केवल इस पर क्रियान्वयन किया जाना बाकी है।
– मुकेश टटवाल, महापौर उज्जैनएमआईसी में यह पारित हो चुका है। इसको एक्जामिन किया जाना बाकी है। शासन की इस बारे में क्या राय है। सबकुछ देखकर ही इसको लागू किया जायेगा।
– आशीष पाठक, निगम कमिश्नर