अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी 5 दिन की पैरोल पर उज्जैन आया

घर पर लगा गुजरात-उज्जैन का भारी पुलिस बल, मामले में चार आरोपी उज्जैन व एक महिदपुर का

उज्जैन, अग्निपथ। गुजरात के अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी कैदी 5 दिन की पैरोल पर अपने घर उज्जैन आया है। उसके घर पारिवारिक कार्यक्रम होने के चलते अहमदाबाद कोर्ट ने उसे सशर्त पैरोल दी है। आतंकी के उज्जैेन आने पर गुजरात सहित उज्जैन पुलिस भी अलर्ट है उसके घर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुजरात से दो एसीपी के साथ पुलिस टीम आतंकवादी मोहम्मद शफीक अंसारी को लेकर आई है। वह गुजरात की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अंसारी ने परिवार में कार्यक्रम होने की अर्जी लगाकर 24 से 29 सितंबर का पैरोल मांगा था। कोर्ट ने सशर्त उसकी 5 दिन की पैरोल की अर्जी स्वीकार कर उसे उज्जैन के आगर रोड पर मित्र नगर में स्थित अपने घर के कार्यक्रम में शामिल रहने की इजाजत दी है।

हर वक्त रहेगी निगरानी

सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि आतंकी अंसारी पांच दिन तक उज्जैन में रहेगा। इस दौरान वह जो कुछ भी करेगा, उसके लिये उसे पुलिस की अनुमति लेना होगी। यदि वह अपने किसी रिश्तेदार या परिचित से फोन पर बात भी करता है तो उसे पहले अनुमति लेना होगी और चर्चा का विषय भी बताना होगा।

सीरियल ब्लास्ट में 56 की मौत, 200 लोग घायल हुए थे

साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस आतंकी हमले के आरोप में पुलिस ने उज्जैन के कमरुद्दीन नागौरी, मोहम्मद शफीक अंसारी, मोहम्मद अबरार और महिदपुर के सफदर नागौरी को गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंसारी सहित अन्य आरोपियों को दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

2008 में सिलसिलेवार हुए थे 21 धमाके

अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 13 साल तक चली कोर्ट कार्रवाई के बाद साल 2022 में सजा का एलान किया है। कोर्ट ने कुल 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। अहमदाबाद में सिलसिलेवार 21 बम ब्लास्ट 70 मिनट में हुए थे और गुजरात में हाहाकार मच गया था।

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