धार, अग्निपथ। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में जमानत के बाद फरार आरोपी को राजोद पुलिस ने करीब चार महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल के मुताबिक 26 अप्रैल 2017 को पीडि़ता की मां ने आरोपी राकेश पिता भागीरथ निवासी ग्राम उमरेला के खिलाफ अपनी नाबालिग लडक़ी को भगाकर ले जाने के संबंध में राजोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई धी। भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं सहित पाक्सों एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।
प्रकरण में आरोपी राकेश जमानत होनेे के बाद फरार हो गया था। न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 22 नवंबर 2018 को स्थायी वारंट जारी किया। राकेश को राजोद पुलिस 12 जून 2024 को गुजरात से गिरफ्तार कर लाई और न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय सरदारपुर ने राकेश को भादंवि की धारा 363 भादवि में तीन वर्ष, धारा 366 में पांच वर्ष और धारा 5(8)/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।