2018 में शासकीय भूमि घोषित है ग्राम सुसारी में स्थित 22 एकड़ कीमती जमीन
धार, अग्निपथ। जिले के ग्राम सुसारी में स्थित करीब 22 एकड़ बेशकीमती शासकीय जमीन पर आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने आवेदन दिया था। ग्राम सुसारी के पूर्व सरपंच ने शासकीय भूमि पर जनहितैषी संरचनाओं के निर्माण की मांग करते हुए इस पर आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की है। वही पूर्व सरपंच का कहना है यहा कृषि कालेज के साथ नवीन पचायत भवन बनाए व अन्य कार्य कर सकते है।
ग्राम सुसारी में सर्वे क्रमांक 316 में कुल रकबा 5949 हेक्टेयर भूमि पर गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल धार ने आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए जमीन के आरक्षण और आवंटन की मांग को लेकर धार कलेक्टर को तीन महीने पहले आवेदन दिया था। जिला कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जांच प्रतिवेदन के लिए भेजा गया। इस पर कुक्षी तहसीलदार ने दावे-आपत्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
जिस पर ग्राम पंचायत सुसारी के पूर्व सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने इस शासकीय भूमि पर जनकल्याणकारी कार्यों जैसे अस्पताल, कृषि महाविद्यालय, बस स्टेंड, खेल ग्राउंड निर्माण की मांग करते हुए आपत्ति तहसील न्यायालय में दर्ज कराई है।
लंबे समय चला प्रकरण चला
2018 में शासकीय भूमि घोषित है ग्राम सुसारी में स्थित 22 एकड़ कीमती जमीन पहले राधारमण जीनिंग ग्रुप को जिनिंग उद्योग संचालक के लिए होलकर स्टेट ने 1919 में लीज पर आवंटित की थी। जिस कार्य के लिए जमीन लीज पर दी गई थी वहां जिंनिंग कार्य नहीं होने पर 1994 में तत्कालीन सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने इस जमीन को शासकीय भूमि घोषित करने के लिए कलेक्टर, कमिश्नर न्यायालय और हाईकोर्ट तक अपील की। 2018 में हाईकोर्ट ने इस बेशकीमती जमीन को शासकीय घोषित करते हुए शासन के आधिपत्य में करने का निर्णय दिया था।
100 करोड़ की जमीन
वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ मानी जाती है। शासन के उच्च अधिकारी और भू माफिया, बाहरी नेता सभी इस बेशकीमती जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। इस जमीन को ग्राम के विकास के लिए शासकीय घोषित करवाने में हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और सभी ग्राम वासियों की पुरजोर मांग है कि कल्याणकारी विकास कार्यों के क्रियान्वयन में ही इस जमीन का इस्तेमाल हो।
– राजेंद्र पाटीदार, पूर्व सरपंच सुसारी
कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत
शासन की नीति के तहत मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए आवास निर्माण कर उन्हें रियायती दामों पर देने का काम गृह निर्माण मंडल करता है। इसी नीति के तहत हाउसिंग बोर्ड ने सुसारी ग्राम में स्थित इस भूमि पर कॉलोनी निर्माण के लिए भूमि का आरक्षण और आवंटन करने के लिए धार कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया था।
– शेरसिंह कनेश, हाउसिंग बोर्ड कार्यपालन यंत्री धार