गांव के पास खदान के लिए आवंटित भूमि की अनुमति निरस्त करें

ग्राम सामरी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया आवेदन

नलखेड़ा, अग्निपथ। तहसील क्षेत्र के ग्राम सामरी में नलखेड़ा से छापीहेड़ा सडक़ निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा गांव के पास ही खदान के लिए जमीन आवंटित की गई है। जिला प्रशासन स्तर पर खदान की मंजूरी करवाने के लिए दस्तावेज पेश किए गए हैं, जो गांव से मात्र केवल 200 फीट दूरी पर ही स्थित है। इसके चलते ग्राम सामरी के ग्रामीणों ने बीते दिनों कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को आवेदन देकर आपत्ति जताई है।

कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया गया कि वर्तमान में नलखेड़ा से छापीहेड़ा रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। जिसमें अधिक मात्रा में मुरम बोल्डर की आवश्यकता होगी। जिसके चलते ठेकेदार द्वारा गांव से मात्र 200 फीट दूर पर ही स्थित बंजर भूमि पर खदान के लिए अनुमति प्रशासन से ली गई है। गांव के पास स्थित उक्त भूमि पर खुदाई के कारण गांव का विकास भी बाधित होगा और अधिक गहरा गड्ढा होने के कारण बारिश के दिनों में पानी भर जाने के कारण गांव के बच्चे एवं जानवरों के गिरने का डर बना रहेगा।

ग्रामीण ने आवेदन में बताया कि जो जमीन खदान के लिए शासन द्वारा आवंटित की गई है उसे जमीन के पास ही प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र के भवन स्थित ह।ै जहां स्कूली बच्चे उसी स्थान पर खेलने के लिए भी जाते हैं, यहां पर कभी भी अनहोनी की घटना घटित हो सकती हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सामरी की अधिकांश भूमि कुंडलिया डैम में डूब चुकी है, और इसी स्थान पर समस्त ग्राम वासियों के गाय,मवेशी चरने भी जाते हैं साथ ही जिस भूमि को मुरम खदान के लिए आवंटित किया गया है वह गोचर भूमि है इसलिए यहां पर खनन करना अवैध होगा ,गांव की गोचर भूमि जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं ऐसी जगह पर कभी भी खदान नहीं खोदी जा सकती।

जहां खदान खोदी जाएगी उसका सर्वे नंबर 196/1/3 का क्षेत्रफल 5.904 हैक्टेयर बल्डी गोचर भूमि है,जो गांव के समीप स्थित है, ग्रामीणों ने खदान को गोचर भूमि को छोडक़र पर्यावरण के नियमानुसार ग्रामीण जनों को नुकसान ना हो इसलिए गांव से आधा किलोमीटर दूर खोदने की अनुमति का आदेश जारी करने अनूरोध किया।

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