मक्सी रोड पर पिस्टल लहराने वाले बदमाशों को रोहित नामक युवक ने भेजा था महिला को धमकाने के लिए

पिस्टल लहरा

पीडि़ता ने एसपी को आवेदन दिया-बोली मुख्य आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस

उज्जैन, अग्निपथ। पंवासा थाना क्षेत्र स्थित मक्सीरोड़ पर वर्मा नगर से पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में बाइक पर सवार दो बदमाश पिस्टल लहराकर एक महिला को गाली-गलोज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आवाज भी सुनाई दे रही है बदमाश पूछ रहे हैं कि कौन है वो और महिला को गाली दे रहे हैं।

इस मामले में पुलिस ने पिस्टल लहराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, लेकिन जिस महिला और परिवार को ये लोग धमकाने आए थे उनका कहना है कि मुख्य आरोपी रोहित नामक युवक है जिसने दोनों बदमाशों को उन्हें धमकाने के लिए पहुंचाया था। पुलिस ने उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की है।

गौरतलब है कि बदमाशों की गैंग आम लोगों को धमकाने के नए-नए तरीके इजाद कर रही है। मक्सीरोड़ के वर्मा कॉलोनी में हुई पिस्टल लहराने की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। घटना के बाद से पीडि़त परिवार अब तक दहशत में हैं। पति-पत्नी बुधवार दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचे। पिस्टल लहराकर जिस महिला और परिवार को धमकाने के लिए बदमाश पहुंचे थे उसका नाम सीमा पति सतीश नरवरिया है।

सीमा ने बताया कि एक साल पहले मकान का प्लास्टर कराने की बात पर रोहित नामक युवक से उनका विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद रोहित ने मारपीट भी की थी। अभी पिछले दिनों रोहित ने देसाई नगर के रहने वाले बदमाश पवन चौहान और हीरामिल के बदमाश नितिन बोड़ाना को रात के समय पिस्टल लेकर पहुंचाया और दोनों बदमाशों ने उनके घर के सामने आकर पिस्टल लहराते हुए महिला का नाम लेकर गाली-गलोज की।

पीडि़त परिवार ने एसपी को दिए आवेदन में गुहार लगाई है कि इस कांड क ा मुख्य आरोपी रोहित और राहुल है। रोहित के इशारे पर ही इन बदमाशों ने पिस्टल लहराई। यदि इस दौरान महिला बाहर निकलती तो उसकी हत्या भी हो सकती थी।

2 गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने पवन और नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रवींद्र कटारे ने बताया दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया है कि रोहित के कहने पर वे पिस्टल लेकर महिला और उसके परिवार को धमकाने के लिए आए थे।

कटारे के अनुसार रोहित के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इधर पीडि़त परिवार का कहना है कि रोहित पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की। अभी उसने इन बदमाशों को भेजा है कल से किसी और बदमाशों को भेज सकता है। इसलिए पिस्टल लहराने को लेकर रोहित पर षड्यंत्र गढऩे की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए।

Next Post

चरक अस्पताल : सिविल सर्जन को भी नहीं मालूम नियम व शर्तें!

Wed Oct 23 , 2024
टेंडर शर्तों में ही बेसमेंट में  निजी वाहन पार्किंग का नियम उज्जैन, अग्निपथ। जिला अस्पताल के चरक अस्पताल में शिफ्ट हो जाने के बाद यहां पर अराजकता की स्थिति देखी जा रही है। अस्पताल के सामने निजी सहित डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के वाहन पार्क हो रहे हैं। ऐसे में जगह की जरूरत […]
चरक अस्पताल : सिविल सर्जन