नशे के सौदागर को 15 साल कैद,दो लाख रुपए जुर्माना

उज्जैन,अग्निपथ। विशेष न्यायालय ने भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ व हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ाए तस्कर के प्रकरण में शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने खाराकुआं थाने में दर्ज 7 साल पहले के इस केस में तल्ख टिप्पणी कर दोषी को 15 साल कारावास के साथ भारी अर्थदंड दिया।

नगारची बाखल निवासी मकबूल पिता याकूब खां घर से ही नशे की पुडिय़ा बनाकर बेचता था। सूचना पर 3 अगस्त 2014 को खाराकुआं थाना प्रभारी एम परिहार ने दबिश दी थी। तलाशी में घर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, धारदार व आग्नेय शस्त्र, नगदी व सोने के जेवरात मिले थे।

पुलिस ने एनडीपीएस व आम्र्स एक्ट का केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजेन्द्र देवड़ा ने शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने मकबूल को दोषी सिद्ध होने पर 15 साल कठोर कारावास व दो लाख 16 हजार रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने पैरवी की।

खुद बनाता था नशीला पावडर

पुलिस रिकार्डनुसार मकबूल ने निगरानी के लिए आदमी तैनात किए थे। वह घर के बाहर ताला लगाकर खडक़ी से डोरी में बांधकर नशे की पुडिय़ा बेचता था। घर से मादक पदार्थ की 400 पुडिया, कौफिन, एक बोरी पैरासीटामाल आईजी व एल्प्राजोलम दवा मिली थी। मकबूल ने कबूला था कि कैफीन, पैरासीटामाल एल्प्रोजोलम पाउडर मिलाकर नशीली पुडिया बनाता है।

कोर्ट ने कहा सख्त दंड जरुरी

मकबूल के वकील द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार कर कम दण्ड दिये जाने के निवेदन पर कोर्ट ने कहा आरोपी ने कई लोगों को नशे की दुनिया में धकेला है। नवयुवकों को नशे की आदत डाली। उसके पास से भारी मात्रा में जब्त मादक पदार्थ को देखते हुए सजा में उदारता न्यायोचित नहीं है। ऐसे अपराधों पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना जरूरी है।

आतंक का था पर्याप्त सामान

मकबूल के घर से नशे के साथ ही पौने छह लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात, तीन तलवार, बड़ा चाकू ,धारादार बक्का, दो देशी पिस्टल, दो कट्टे, 315 बोर के 30 राउण्ड, 12 बोर के दो राउण्ड, पिस्टल के 27 राउण्ड पिस्टल, 32 बोर के 8 राउण्ड मिले थे।

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