शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

देवास, अग्निपथ। प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.10.2023 को निरीक्षक प्रदीप राय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हल्का हरे रंग की टी-शर्ट व भदरंग पेन्ट पहने हुये मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.42 एन.एम. 4205 पर दोनो तरफ बोरियों में शराब भरकर ला रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराह फोर्स एवं पंचसाक्षीगण के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचने पर जेल चौराहे पर से मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.42 एन.एम. 4205 पर बताये हुये हुलिये का व्यक्ति आता हुआ दिखा जिसे रोकने पर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेरकर पकडा गया तथा नाम-पता पूछने उसने उसका नाम अमीक शेख पिता युसुफ शेख होना बताय।

मोटर साईकिल पर दोनो तरफ रस्सी से बंधी दो प्लास्टिक कैनों में भरे सामान के संबंध में पूछने पर तेल होना बताया तथा ढक्कन खोलकर देखने पर उसमें हाथभट्टी की कुल 60 लीटर कच्ची शराब होना पाई गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर लायसेन्स ना होना बताया । जिसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार मय शराब एवं वाहन के थाना नाहर दरवाजा पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 336/2023 पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम पर पंजीबद्ध की गई एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेऊट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी अमीक शेख पिता युसुफ शेख, उम्र 35 साल निवासी कटी घाटी, समताल रोड के पास देवास को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास और 25000/- रूपयें के अर्थदण्ड से से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।

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