हिंदू संगठन ने थाने पर सौंपा ज्ञापन
धार, अग्निपथ। जिले में धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक संस्था द्वारा जिले भर में आदिवासी व गरीब वर्ग के लोगों बहला फुसलाकर व पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इसको लेकर टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम अंबासोटी में ईसाई धर्म अपनाने की बात को लेकर 2 युवकों को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। टांडा पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में 3 व्यक्तियो पर केस दर्ज किया है।
फरियादी सुभान पिता अंतरसिंह ने अपने साथी करण पिता डोंगरसिह के साथ थाने पर आवेदन देते हुए बताया सोमवार शाम 5 बजे अपने घर के पास साथियों सहित खड़ा था। तभी रायसिंह पिता पातलिया, मोहन पिता किशन व वालसिंह पिता जामसिंह निवासी अम्बासोटी आए व हम लोगों को ईसा मसीह की 2 फोटो व बाइबल दिखाकर कहने लगे कि ईसाई धर्म में आ जाओ।
वालसिंह कहने लगा मेरी 5 लड़कियां थी मोहन मुझे ईसाई धर्म में ले गया तो मेरे घर लडक़ा हो गया। कई बीमारियां भी खत्म हो गई। इस दौरान वे हिन्दू धर्म की बुराई करने लगे। इन्होंने रुपये पैसे का प्रलोभन देकर गेटा गांव में ईसाई धर्म के कार्यक्रम में चलने को कहा। कहा कि वहां पर कोई फादर आएगा तो उससे तुम्हे ईसाई बनवा देंगे।
हम लोगो ने वहां पर जाने से मना किया तो तीनों ने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने बताया कि यह तीनों 24 दिसम्बर को भी घर आकर धर्म परिवर्तन का लालच देकर गए थे।
मौके पर मौजूद साथी भारत, मुकेश व कालू ने बीच बचाव किया। मारपीट में दोनों युवकों को चोटे आई है जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सरदारपुर रेफर किया गया। उक्त मामले में कुक्षी एसडीओपी भी थाने पर पहुचे। पुलिस ने रायसिंह, मोहन व वालसिंह के विरुद्ध धारा 115(2), 351(5), 3(5), बी.एन.,एस एव 3,4,5, म.प्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
दो गिरफ्तार, एक फरार
मामले को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी थाने पर एकत्रित हो गए थे। रात 10 हिंदू संगठन ने एसडीओपी सुनील गुप्ता को अवैध धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर ज्ञापन भी दिया। वही मामले में टांडा थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि मामले में मोहन पिता किशन व वालसिंह पिता जामसिंह निवासी अम्बासोटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायसिंह पिता पातलिया फिलहाल फरार है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा।