सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत डेसिबल सीमा का पालन करते हुए ही डीजे बजाएं

विवाह समारोह को ध्यान में रखते हुए संचालकों को एसडीएम और एएसपी ने दिया अल्टीमेटम

उज्जैन, अग्निपथ। विवाह समारोह को ध्यान में रखते हुए एसडीएम और एएसपी ने डीजे संचालकों को अल्टीमेटम दिया है।वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में संचालकों से कहा है कि आगामी विवाह समारोह के दौरान वे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृत डेसिबल का पालन करते हुए डीजे साउंड बजाए। अपितु डीजे संचालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

गुरुवार को एडीएम अनुकूल जैन एवं एएसपी नितेश भार्गव ने संयुक्त रूप से डीजे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। जिसमें डीजे संचालकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विवाह समारोह में तेज साउंड ना बजाए ध्यान रखे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत किए गए डेसिबल की सीमा का पालन करते हुए ही डीजे साउंड बजाए जाए।

यह निर्णय परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

यह है मुख्य निर्देश

1.डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा
2.डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित है
3.डीजे संचालक सार्वजनिक स्थलों यथा अस्पताल, स्कूल आवासीय इलाकों के आसपास विशेष सावधानी रखें वहां ध्वनि नियंत्रण का पालन करें।
4 निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें डीजे उपकरण जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल होगा।

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