शाजापुर, अग्निपथ। जमीन विवाद के चलते गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने के तीन दोषियों को कोर्ट ने कठिन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से एक को सवा तीन साल की कैद और दो को दो-दो महीने कैद में रहना होगा।
करीब सवा चार साल पुराने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाल में दिए फैसले में न्यायालय ने आरोपी ईश्वरसिंह पिता बाबूलाल गुर्जर (26) निवासी ग्राम गोपीपुर को धारा 307 भादवि में 03 वर्ष 03 माह 27 दिन के कठिन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 25(1बी)(ए) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में 03-03 वर्ष के कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदंड से दण्डित किया।
वहीं आरोपी तुफान उर्फ लाखन गुर्जर पिता भगवान सिंह (40) एवं प्रेम सिंह पिता गोलाराम गुर्जर (56) निवासी ग्राम गोपीपुर को धारा 323/34(तीन काउंट) भादवि में दोषी मानते हुए दो-दो माह के कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने बताया कि फरियादिया रामकुंवरबाई ग्राम गोपीपुर में रहती है तथा गांव में उसके पास पांच बीघा जमीन है। उसके जेठ करण सिंह की जमीन बाबूलाल गुर्जर ने खरीदी थी, जो उनके खेत के पास है। 21 अक्टूबर 2018 को फरियादिया का पति जगदीश, लडक़ा रामचरण व हाली रामबाबू खेत में गेहूं में पानत कर रहे थे। करीबन 11 बजे फरियादिया रोटी लेकर खेत पर गई थी। पास में खेत पर बाबूलाल का लडक़ा ईश्वर ट्रेक्टर से उसका खेत बखर रहा था।
ईश्वर बंदूक लेकर प्रेम सिंह गुर्जर व तुफान सिंह के साथ फरियादिया के खेत पर आए। ईश्वर बोला कि तुम्हारी जमीन 80 हजार रूपये बीघा में दे दो। मना करने पर ईश्वर, प्रेम सिंह व तुफान तीनों उनको गालियां देने लगे व ईश्वर ने बंदूक से फरियादिया के लडक़े रामचरण को जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो उसके लडक़े को पसली में दाहिनी तरफ लगी।
बंदूक प्रेम सिंह ने ईश्वर से छुड़ाकर गोली उसके पति जगदीश को मारी जो बांये कंधे पर लगी। उनके नौकर रामबाबू ने बीच बचाव किया तो उसे तूफान सिंह ने डण्डे से सिर पर वार किया। रामकुंवरबाई ने बीच बचाव किया तो उसे भी सिर में लाठी से तूफान सिंह ने हमला कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुात साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपियों को दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) प्रेमलता सोलंकी एवं रमेश सोलंकी द्वारा की गई।