धार, अग्निपथ। तीन साल पहले ग्राम पाड़ल्या दिलावर रोड पर विवाद न करने की समझाइश देने से नाराज एक व्यक्ति को चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी छोटू पिता रमेश डान एवं राहुल दोनों निवासी ग्राम पाडल्या थाना धार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले उप संचालक अभियोजन टी.सी. बिल्लौरे ने बताया कि 7 फरवरी 2022 को ग्राम पाडल्या दिलावरा रोड (घटना स्थल) करीब रात्रि 8 बृजलाल सुखराम की किराने के दुकान पर पाउच लेने गया था। वहां पर छोटू पिता रमेश डान व अरुण आपस में विवाद कर रहे थे।
ब्रजलाल उनको समझाने के बाद वापस घर आ रहा था। तभी पीछे से छोटू और राहुल आये और बृजलाल को गालियां देने लगे। गालियां देने से रोका तो राहुल ने बृजलाल के दोनो हाथ पकड लिये और छोटू ने जेब से चाकू निकालकर बृजलाल को पेट में मारा जिससे खुन निकलने लगा ।
बीच बचाव करने काला पिता रमेश आया तो अरुण ने उसे लठ से सिर मे मारा जिससे सिर से खून निकलने लगा।
10 फरवरी 2022 को ईलाज के दौरान बृजलाल की मौत हो गई। विचारण के दौरान अभियोजन ने मामले को प्रमाणित करने लिए कुल 18 साक्षीयों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।