धार के बग्गड़ में खुलेआम मुर्रम का अवैध खनन, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
धार, अग्निपथ। जनपद पंचायत धार के ग्राम बग्गड़ में अवैध खनन का मामला सामने आया है। मुरम का अवैध खनन खुलेआम किया जा रहा है। खनन को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा भी जिला खनिज अधिकारी को शिकायत की है। इसके बाद भी अवैध खनन जारी है। मशीनों से अवैध खुदाई की जा रही है।
ग्राम सरपंच लखन सिंह राजपूत ने बताया ग्राम पंचायत बग्गढ़ राजस्व क्षेत्र में बग्गड़ से एकलदूना, किलोली मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मार्ग के निर्माण में मुरम ग्राम पंचायत क्षेत्र से खुदाई कर उपयोग की जा रही है। निर्माण एजेंसी खनिज विभाग से पट्टा आवंटित करने की बात कह रही है।
राजपूत ने बताया कि पैसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पट्टा आवंटित करने से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है। राजपूत ने बताया कि ग्राम सभा से अनुशंसा के बगैर ही खनन किया जा रहा है। राजपूत ने कहा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए।
जनसुनवाई में दिया आवेदन
नए साहब आने के बाद फिर से एक बार खनन माफिय़ा सर उठाकर अवैध खनन की खुदाई कर रहे है वही पिछले दिनों बग्गड़ के सरपंच ने खुद इसकी शिकायत खनिज विभाग में की थी मगर आज तक कार्रवाई करने का नाम तक तो दूर उस तरह झाख कर भी नही देखा। उसके बाद मजबूरी में सरपंच को आज जनसुनवाई में आवेदन देना पड़ा।
वही ग्राम पंचायत बग्गड राजस्व क्षेत्र अंतर्गत बग्गड से एकलदूना, किलोली मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतीरत है, उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु मुरम ग्राम पंचायत क्षेत्र से खुदाई कर उपयोग में लाई जा रही है। मगर रोड के साथ ठेकेदार अवैध खुदाई कर अवैध खनन की बिक्री कर बेच रहा है जिसको लेकर सरपंच व ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मगर विभाग कार्रवाई ना करते हुए। पल्ला झाडऩे में लगा है।
यह कहते है नियम
- म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, पैसा एक्ट अधिनियम तथा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 के अंतर्गत अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनिपट्टा आवंटन की प्रकिया प्रारंभ करने के पूर्व, ग्राम की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 क के अंतर्गत अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गीण खनीज के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत 17224 पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पटटा आवंटन की प्रकिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- खनिज विभाग ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्ट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा। खनिज विभाग ग्राम सभा द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्तद शिकायतों का संज्ञान लेना एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रदान करेगा।
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कार्रवाई की जायेगी
अभी हमारे पास शिकायत नहीं आई है। अगर जनसुनवाई में शिकायत आई है तो शिकायत प्राप्त होते ही जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी।
– राकेश कनेरिया खनिज अधिकारी