नजर से नजर मिला ले…. अपने हाथों से ताड़ी पिला दे गाने पर डांस करने वाला एनएचएम बाबू निलंबित

सीएमएचओ कार्यालय को भी नहीं छोड़ा कर्मचारी ने, अग्निपथ की खबर का असर

उज्जैन, अग्निपथ। किस तरह से लोग अपनी नौकरी को दाव पर लगाने से नहीं चूक रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण दैनिक अग्निपथ ने अपने गुरुवार को प्रकाशित अंक में….. सीएमएचओ कार्यालय में एनएचएम बाबू ने हाथ में बोतल लेकर किया डांस नाम से समाचार प्रकाशित किया था।
13 फरवरी का प्रकाशित इस समाचार में सीएम कार्यालय में पदस्थ एनएचएम बाबू महेश जमुनिया द्वारा हाथ में डंडा और बोतल लेकर काका बाबा दे पोरिया गाना…. नजर से नजर मिला ले…. अपने हाथों से ताड़ी पिला दे….. पर जोरदार डांस किया गया। एनएचएम बाबू द्वारा इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि सीएमएचओ कार्यालय में की गई इस तरह की हरकत उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकती है।

इतना ही नहीं है उसने इस गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया था। मामले को लेकर दैनिक अग्निपथ सवाददाता ने सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को भी अवगत कराया था। इसके साथ ही उनको इस गाने से संबंधित वीडियो भी सेंड किया गया था।

सीएमएचओ ने लिया एक्शन

सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें बताया गया कि, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को दैनिक समाचार पत्र उज्जैन अग्निपथ में प्रसारित समाचार एनएचएम के बाबू (वास्तविक पद नियमित भृत्य) का सीएमएचओ कार्यालय में हाथ में बोतल लेकर डांस करने का वीडियो वायरल संबंधी समाचार प्रसारित हुआ है जिसमें महेश जामुनिया: नियमित भृत्य, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला की सोशल मिडिया पर एक रील वायरल हुई है

जिसमे वे सीएमएचओ कार्यालय के अन्दर हाथ में बोतल पकडक़र सोशल मिडिया पर डांस कर रहा है। महेश जामुनिया के उक्त कृत्य से कार्यालय की छवि अत्यंत धूमिल हुई है। महेश जामुनिया, नृत्य का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम, एक के खण्ड (एक) (दो) (तीन) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा वे अपने कार्य के प्रति सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी माना गया है

तत्काल कार्यवाही कर महेश जामुनिया, नृत्य, स्थानीय कार्यालय उज्जैन को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सिविल हस्पिटल बडऩगर रहेगा।

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