51 मकान और दुकानों पर हो सकती कार्रवाई, हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्णय पर टिका पूरा मामला
उज्जैन, अग्निपथ। बुधवार को भी वीडी क्लॉथ मार्केट में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर सीमांकन करना शुरू कर दिया था। मार्केट में अतिक्रमण की जद में आने वाले मकान और दुकानों की नपती का काम अब समाप्त हो गया है। राजस्व अधिकारियों ने शाम को मामले की जानकारी हायकोर्ट और एनजीटी में रखने के लिये पंचनामा बनाया।
वीडी क्लॉथ मार्केट के आवासों व दुकानों पर कार्रवाई की खबरें आ रही थी लेकिन वर्तमान में अभी कार्रवाई पर कोई निर्णय नहीं आया है। इसके चलते कार्रवाई होगी या नहीं, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। मार्केट के रहवासी व व्यापारियों का मामला हाईकोर्ट और एनजीटी में चल रहा है।
इधर, वीडी मार्केट मामले में हाईकोर्ट में 10 फरवरी को सुनवाई थी, जिस पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है और तारीख तय नहीं है। वहीं एनजीटी ने याचिका लगाने के लिए वीडी मार्केट के रहवासियों को दो हफ्ते का समय दिया था। इसमें अब दो से तीन दिन बाकी रह गए हैं। शहर में धार्मिक महत्व के सप्त सागरों में से एक गोवर्धन सागर को अतिक्रमण और कब्जे से मुक्त करने के लिए एनजीटी के फैसले के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया था।
फैसले के बाद इस साल की 10 जनवरी को मार्केट के 51 लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें लोगों की दुकान और आवास शामिल थे। नोटिस में अतिक्रमण खाली करने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया था लेकिन इसके बाद से ही वीडी मार्केट के व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए्र थे और करीब तीन दिन तक धरना आंदोलन चला। इस बीच व्यापारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी पीड़ा बताते हुए आवेदन दिया।
इसके बाद कोर्ट में स्टे होने पर कार्रवाई को रोक दिया था। स्टे विकेट करवाने को लेकर निगम ने भी हाईकोर्ट में आवेदन दिया, जिस पर सुनवाई होना बाकी है और उसके बाद ही निर्णय आ पाएगा।
10 माह पहली भी होना थी मार्केट पर कार्रवाई
मामले में दो से तीन माह में साफ हो जाएगा कि वीडी क्लॉथ मार्केट पर कार्रवाई होगी या नहीं। कोर्ट के आदेश आते हैं तो यह शहर में बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कई समय से वीडी मार्केट के अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा जारी है। 10 माह पहले भी वीडी मार्केट के अतिक्रमण का मामला उठा था और व्यापारियों के विरोध करने के बाद मामला रुक गया था।