कुंडालिया बांध विस्थापन कार्य में नियम विरुद्ध भुगतान करने के मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार वैश्य सहित 107 लोगों पर लोकायुक्त ने किया प्रकरण दर्ज

नलखेड़ा, अग्निपथ । कुंडलिया बांध निर्माण के समय गांव का विस्थापन कार्य में नियम विरुद्ध भुगतान किए जाने के मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार पारस वैश्य सहित 107 अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की गई प्राथमिक जांच में कुंडालिया बांध निर्माण के समय तहसील नलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भंडावद में बांध निर्माण हेतु गांव का विस्थापन किया जाना था। जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुष एवं 16 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को विस्थापन हेतु 5 लाख रुपए विशेष पुनर्वास भत्ता दिया जाना था।

इसके लिए हितग्राहियों द्वारा किए गए आवेदनों के साथ संलग्न पहचान एवं उम्र संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जांच महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त कमेटी द्वारा की जानी थी।

लेकिन ग्राम भंडावद के हितग्राहियों के अभिभावकों द्वारा अपने 18 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क बच्चों के आवेदन पत्र के साथ पहचान एवं उम्र संबंधी दस्तावेज जैसे अंक सूची, आधार कार्ड आदि में कांट–छांट कर अवयस्क बच्चों को वयस्क दर्शाकर उक्त कमेटी के अधिकारियों, बिचौलियों के साथ साथ सांठ–गांठ कर नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया गया।

उक्त दस्तावेजों की जांच कमेटी द्वारा समुचित नहीं की गई जिसके कारण कुंडालिया बांध विस्थापन के विशेष पुर्नवास भत्ता के तहत अपात्र एवं अवयस्क हितग्राहियों को अवैध रूप से 5.85 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ।

जिससे शासन को वित्तीय क्षति की गई इसलिए 9 लोक सेवक जिनमें महिला बाल विकास विभाग नलखेड़ा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी अनूप श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग जीरापुर के उपयंत्री दिनेश वैश्य, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी नलखेड़ा सुरेंद्रसिंह ठाकुर, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक मालसिंह चौहान, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार नलखेड़ा पारस वैश्य, राजस्व निरीक्षक नलखेड़ा विक्रम उईके, तत्कालीन हल्का पटवारी भंडावद मदनलाल सूर्यवंशी, ग्राम भंडावद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला बढेरा, ग्राम पंचायत भंडावद के तत्कालीन सचिव सनत कुमार द्विवेदी, ग्राम पंचायत भंडावद के तत्कालीन सरपंच महेश पाटीदार, उप सरपंच मंगलसिंह सोनगरा, दीपक शर्मा तथा अभियुक्त बनाने हेतु प्रस्तावित 95 अन्य निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 सी,13(1) ए,13(2) एवं भारतीय दंड विधान की धारा 409, 420, 469 468 एवं 471 तथा 120 बी के अंतर्गत प्रथम सूचना दर्ज किए जाने की अनुमति दिया जाना बताया गया।

साथ ही तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी किरण बरबड़े, मिलिंद ढोंके, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार प्रीति भिंसे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उल्लेखनीय है की कुंडालिया बांध निर्माण के प्रारंभ से लगाकर अंत तक के दिए गए मुआवजे राशि की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए तो कई चौकने मां वाले मामले उजागर होंगे।

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