उज्जैन, अग्निपथ। पंवासा थाना क्षेत्र स्थित ताजपुर और ग्राम भैंसोदा के बीच सोमवार शाम 6 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शिक्षिका और उनके एक साथी को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉटम के लिए जिला अस्पताल की मरच्युरी में रखवाया है।
पुलिस ने बताया शहीदपार्क निवासी सुनीता पति प्रमोद पाल उम्र 40 वर्ष ताजपुर में शासकीय स्कूल में शिक्षिका थीं। वे रोजाना की तरह स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें रास्ते में परिचित उमाशंकर पिता रणछोडलाल उम्र 53 साल निवासी कनासिया मिले। वे भी उज्जैन आ रहे थे तो सुनीता ने उनकी बाइक पर लिफ्ट ले ली।
ताजपुर और भैंसोदा के बीच पहुंचने पर एक अज्ञात वाहन ने लापरवाहीपूर्वक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घटना स्थल पर ही उमाशंकर की मौत हो गई जबकि अस्पताल में उपचार के दौरान शिक्षिका सुनीता की भी मौत हो गई।
पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से मृतकों के परविार को सूचना दी। सूचना मिलने पर दोनेां के परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतिका सुनीता के बड़े भाई ने बताया कि वह शासकीय स्कूल में शिक्षिका थी और उनका एक बेटा भी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया और पोस्टमॉर्टम के लिए रखवाया।
बंधक बनाकर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास
उज्जैन, अग्निपथ। चार साल पहले युवक को घर से बुलाकर बदमाशों ने उसे बंधक बनाया और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। कायथा व माकड़ौन पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारवास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कामलीखेड़ा निवासी 22 वर्षीय ब्रजेश पिता बाबूलाल परमार की हत्या की रिपोर्ट कायथा थाने में दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि हिदूसिंह उसे घर से बुलाकर ले गया था जिसके बाद उसने नारायण व अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रजेश को बंधक बनाया और मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में कामलीखेड़ा निवासी हिंदूसिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर, नारायण पिता रामा गुर्जर, मुरली पिता बाबूलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, एसटीएससी एक्ट के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई।
जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माना व धारा 342 में 3-3 माह सश्रम कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया।