झाबुआ, अग्निपथ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उडऩदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में 13 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ब के ग्राम आम्बा तहसील रामा में मुखबिर द्वारा बताये स्थान हटिला फलिया स्थित विजय पिता मकना हटिला के मकान की तलाशी करने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 128 पेटी एवं लंदन प्राइड व्हिस्की 19 पेटी इस प्रकार कुल 147 पेटी (कुल- 1700.16 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी विजय पिता मकना हटिला एवं फरार आरोपी अनिल पिता नानसिंग मावी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 5,54,400/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी , रमेश सिसोदिया एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, प्रकाश भाबोर, कांतु डामोर, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, , श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर, एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया, दयाल मण्डोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।