लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
उज्जैन, अग्निपथ। मंगरोला के तत्कालीन पटवारी रमेशचंद्र बामनिया को दोषी सिद्ध होने पर लोकायुक्त से संबंधित भ्रष्टाचार के विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धारा 7 के तहत चार साल कैद एवं पांच हजार रूपए जुमाने से दंडित किया है।
मामला 22 जनवरी 2022 का है। मंगरोला के रहने वाले लाखन सिंह पवार ने एसपी लोकायुक्त के समक्ष शिकायत की थी कि उसके पिता पूरन सिंह पंवार के नाम से दो बिस्वा का प्लॉट ग्राम मंगरोला में है। जिसकी रजिस्ट्री उसके पिता के नाम पर है। उक्त प्लॉट का नामांतरण राजस्व रिकार्ड में उसके पिता के नाम से करने के लिए वह उसके ग्राम मंगरोला के पटवारी रमेश चंद्र बामनिया से मिला तो पटवारी के द्वारा नामांतरण करनेेे के लिए 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई।
लोकायुक्त ने शिकायत पर जांच के बाद ट्रैप प्लान कर पटवारी को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। प्रकरण की अग्रिम विवेचना निरीक्षक दिनेश रावत तथा निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने की थी। चालानी कार्रवाई निरीक्षक दीपक शेजवार ने की।
ई रिक्शा से बैटरी चुराने वाले 3 आरोपी पकड़ए, 18 लाख का सामान जब्त
उज्जैन, अग्निपथ। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले चालकों की ई रिक् शा से अज्ञात बदमाशों ने 20 बैटरियां चोरी कर ली थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज चैक किए जिसके आधार पर तीन आरोपी अशोक पिता रतनलाल चौहान उम्र 29 साल निवासी पिपलिया नौलाय मोहनबड़ोदिया शाजापुर, भरत पिता शिवलाल राठौर उम्र 35 साल निवासी ग्राम ङ्क्षहगोरिया मंदसौर और परवेज उर्फ अज्जू पिता हबीब नूर उम्र 34 साल निवासी नसीब होटल वाली गली बेगमबाग को गिरफफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 20 बैटरी सहित 3 चार पहिया वाहन बरामद हुए जिसकी कीमत 18 लाख रुपए हैं।