धार, अग्निपथ। शहर के ईमलीवन क्षेत्र में दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। 31 दिसंबर 2022 को आरोपी लखन परमार ने पुराने विवाद को लेकर निकिता के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया था। जिससे उसके सीने, चेहरे और पीठ पर चोंटें आई थी। इंदौर रैफर के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
31 दिसंबर दोपहर के समय कन्हैयालाल के घर ईमलीवन में बड़ी लडक़ी चंचला, छोटी मृतिका निकिता और भतीजी रेखा व लडक़ा दर्शन आगे के कमरे में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक आरोपी लखन परमार पुराने विवाद को लेकर घर में घुसकर निकिता पर चाकू से हमला कर दिया।
जिससे निकिता के सीने, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोंटे आई थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतिका की मां फुलकुंवर बाई पीछे के कमरे से बाहर आई तो आरोपी वारदात कर फरार हो गया था। मृतिका के परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे जहां से इंदौर के एमवाईएच अस्पताल लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई थी।
मृतिका के पिता कन्हैयालाल की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कर पुलिस ने अभयिोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में विचारण के दौरान 12 साक्षियों को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया गया। चश्मदीद साक्षियों को संदेह से परे प्रमाणित कर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी लखन परमार को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ धारा 450 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एव 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी टी.सी. बिल्लौरे, उप-संचालक (अभियोजन) द्वारा प्रकरण में की गई