बिछडौद में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला

ग्रामीण आक्रोशित, हिंदू लडकियों को टारगेट कर रहे थे मुस्लिम युवक

उज्जैन, अग्निपथ। जिले के घट्टिया विकासखंड की ग्राम पंचायत बिछडौद में हिंदू लडकियों को टारगेट कर दुष्कर्म करने वाले चार आरोपियों का पुलिस ने गुरुवार को जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों में आरोपियों के खिलाफ भारी आक्रेाश दिखा और पूरा गांव वारदात के खिलाफ बंद रहा। एक आरोपी ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर भी किया है।

आरोपी बिछडौद में हिंदू लडकियों को टारगेट कर उनसे दोस्ती, प्यार का नाटक करते और फिर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ दुष्कर्म करते थे। मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग लडकी का अश्लील वीडियो गांव में वायरल हुआ।

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों में शामिल जुबेर और फरमान को पकडक़र पुलिस के हवाले किया था। पुलिस जांच में उनके मोबाइल से कईं अश्लील वीडियो ओर फोटो मिले हैं। इससे गांव में भारी आक्रोश फैल गया है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर तोडफ़ोड़, पथराव कर आगजनी की। पुलिस ने फरमान पिंजरा, इकरा, उजेर पठान, राजा , जुबेर मंसूरी और एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि अब तक चार पीडिताओं की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। गावं में स्थिति फिलहाल शांत है।

ग्रामीणों की मांग थी कि जुलूस निकाला जाए

हिंदूवादी संगठन की नेता नीलू चौहान ने कहा कि आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग पर गुरुवार को बिछडौद बंद रखा गया। गुरुवार सुबह से गांव की दुकानें बंद रखी गई। इसके बाद प्रशासन ने नाबालिग को छोडक़र बाकी आरोपियों का जुलूस निकाला।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महिदपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर मंगलवार को दुष्कर्म की शिकायत की थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

टीआई नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया 16 वर्षीय बालिका के परिजनों ने बुधवार को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी से आरोपी समीर पिता सलीम शाह उम्र 22 वर्ष निवासी महिदपुर ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64, 64(2), (एम), 351(3), 331 (4) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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