सोमवार से अस्थाई जेल भेजा जाएगा
उज्जैन। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के कारण तथा आसपास के जिलों में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों पर फिर से जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है । स्पॉट फाइन लगाने के लिए रविवार से ही शहर में विभिन्न स्थानों पर टीम खड़ी होगी तथा मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करेगी ।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि 15 मार्च से और अधिक सख्ती करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थाई जेल में भेजा जाएगा। इस संबंध में विभिन्न मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी के आदेश जारी किये जा रहे हैं।
कलेक्टर ने मास्क पहनने का आह्वान किया
कलेक्टर आशीष सिंह ने आमजन से आह्वान किया है कि वे बिना मास्क पहने भीड़भाड़ वाले एवं शहरी क्षेत्र में ना जाएं । साथ ही कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहने तथा परस्पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें । उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण आने पर निकट के शासकीय अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और संक्रमण से बचे। कलेक्टर ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई तो की ही जाएगी साथ ही अस्थाई जेल भेजा जाएगा। परेशानी से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए कहा गया है।