आम रास्ता बंद करने के विरोध में एसडीएम को दिया ज्ञापन

नागदा, अग्निपथ। अभिभाषक अभिषेक चौरसिया ने जनसुनवाई में एसडीएम को अग्रवाल समाज नागदा द्वारा राजस्व ग्राम पाडल्याकलाँ, नगरपालिका परिषद नागदा सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 449 पर संचलित अग्रवाल मांगलिक परिसर एवं अग्रोहा शिक्षण संस्थान का अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण करने, आम रास्ते पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कर आम रास्ता बंद करने एवं नियम विरुद्ध बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किए जाने के संबंध मे वैधानिक कार्यवाही हेतु आवेदन दिया है।

आवेदन में बताया कि अग्रवाल समाज नागदा द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कृत्यों एवं व्यावसायिक गतिविधियों के तहत जांच करने हेतु बताया हैं कि उक्त संगठन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत बिना शासकीय अनुमति एवं अनुज्ञा प्राप्त किए अवैध रूप से उक्त व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया गया हैं। उक्त भवनों का निजी उपयोग ना करते हुए व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा हैं।

दुकानों का निर्माण भी कर लिया गया हैं। मैरिज कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करा गया हैं। जिसके संबंध मे नपा ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उक्त व्यावसायिक भवनों का मौका पंचनामा बनवाया जाकर आवश्यक दस्तावेज न होने कि स्थिति में उक्त निर्माण के संबंध मे कठोरतम कार्यवाही की जावे। जांच का विषय यह हैं कि उक्त संगठन द्वारा अपने प्रांगण परिसर मे बिना अनुमति बाउंड्रीवाल का निर्माण कर लिया गया हैं जिससे कि उक्त बाउंड्री बाल के पीछे से होकर आने वाले आम रास्ते को भी बंद कर दिया गया हैं। जो कि जवाहर मार्ग गली नंबर 01 से होते हुए एप्रोच रोड पर निकलता हैं।

जबकि पूर्व मे उक्त आम रास्ता चालू होकर आमजन के लिए आवागमन का स्रोत था। उक्त संगठन के द्वारा बाउंड्रीवाल का निर्माण कर उक्त आम रास्ते को बाधित कर दिया गया हैं जिसके संबंध मे तहसीलदार के माध्यम से आम रास्ते को खुलवाया जावे तथा दंडात्मक कार्यवाही की जावे।

उक्त संगठन द्वारा अग्रवाल मांगलिक परिसर नामक मैरिज हाल का संचालन भी नियम विरुद्ध किया जा रहा हैं जहां शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करते हुए मांगलिक परिसर का निर्माण करते हुए गतिविधियो को संचालित किया जा रहा हैं जिसमे किसी भी प्रकार से शासन से प्राप्त कोई अनुमति अथवा आदेश उक्त संगठन के पास उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि उक्त मांगलिक परिसर के संचालन के लिए उन्हे शासन से पूर्ण अधिकारिता प्राप्त हो।

चौरसिया ने मांग की है कि कृपया उक्त मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर संबंधितों के विरुद्ध उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जाए। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

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