4 लाख 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया
उज्जैन, अग्निपथ। नागझिरी थाना क्षेत्र स्थित सांईबाग कॉलोनी में रहने वाले एक व्यापारी से डेयरी फॉर्म स्कीम में पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिलाने के नाम पर साल 2019 में धोखाधड़ी की गई थी। मामले में आरोप सिद्ध होने पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने आरोपी को विकास पिता राजेश जैन उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खरसौदकलां को आईपीसी की 420 के तहत 2 साल कैद की सजा एवं 4 लाख 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
उपसंचालक राजेंद्र खांडेगर ने बताया व्यापारी गिरीश चौहान ने नागझिरी थाने पर साल २०२० में आवेदन देकर शिकायत की थी कि उसके परिचित विकास जैन ने उसके मित्र हर्षवद्र्धन के साथ 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी विकास ५ मई २०१९ को हर्षवद्र्धन के सांईबाग कॉलोनी मारूति शोरूम के पीछे घर पहुंचा और उससे कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक शाखा खरसौदकलां का कियोस्क एजेंसी लोन एजेंट के रूप में ले ली है।
जिसके माध्यम से वह जिले में कहीं भी बैंक से लोन दिलवा सकता है। वह हर्षवद्र्धन का डेयरी फॉर्म व्यवसाय पर बैंक से २८ लाख रुपए का प्रोजेक्ट लोन मंजूर करवा देगा। इस तरह झांसे में लेकर विकास ने हर्षवद्ध्र्रन से २५ प्रतिशत मार्जिन मनी के नाम पर ७ लाख रुपए अपने खाते में जमा करवाए।
यह राशि जमा करवाने के बाद विकास ने कहा कि दो माह के भीतर लोन हो जाएगा। समय अवधि बीतने के बाद लोन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी तो हर्षवद्र्धन ने उससे लोन के बारे में पूछताछ की तो विकास टालमटोल करता रहा। इस तरह एक साल बीत गया लेकिन आरेापी ने लोन नहीं करवाया और मार्जिन मनी के नाम पर जमा करवाए ७ लाख रूपए भी वापस नहीं किए।
मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विकास के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में विकास के खिलाफ दोष साबित हुआ। कोर्ट ने उसे २ साल कैद की सजा और ४ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अपर लोक अभियोजक राहुल विपट ने पैरवी की।