खरगोन, अग्निपथ। मध्य प्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत, वर्षाकाल में मछलियों के प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए खरगोन जिले की सभी नदियों और जलाशयों में 15 अगस्त 2025 तक मछली मारने, क्रय-विक्रय और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने आदेश जारी किए हैं।
इसी प्रतिबंध के दौरान, 28 जुलाई को मत्स्य विभाग की टीम ने नर्मदा नदी के महेश्वर स्थित पेशवा घाट और गांधीनगर क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट की शिकायत पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में लगभग 2 मीट्रिक टन अवैध मछली जब्त की गई। मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत जब्त की गई इन मछलियों की नीलामी से 1 लाख 34 हजार 200 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार शासन के खाते में जमा कर दिया गया है।
मत्स्य विभाग के अमले द्वारा इस सीजन में अवैध मत्स्याखेट पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अनिल जैन के निर्देश में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री रमेश मौर्य के नेतृत्व में की गई। इस टीम में श्री गोपाल पाटीदार, नयन माहिले, जतनसिंह रावत (मत्स्य निरीक्षक) और पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक सतीश सोलंकी, आरक्षक अमर मानवे व आरक्षक कमल मुवेल शामिल थे।
