उज्जैन, अग्निपथ। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित केटीएम शोरूम के सामने चार साल पहले नगर निगम को शिकायत कर पशु बाड़ा तुड़वाने की शंका में हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान द्वारा 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि 28 मई 2021 की शाम 4 बजे गोविंद अपने मित्र सूरज एवं दीपक के साथ लोहार पट्टी स्थित के.टी.एम. शोरूम के सामने खड़ा था। यहां आरोपी भय्यू उर्फ आकाश एवं सागर भाट आए और बोले कि उसने नगर निगम में सूचना देकर उसके ढोर क्यों पकड़वाये?
इसी बात को लेकर सागर एवं भय्यू ने गोविंद को मां-बहन की गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। आशीष भाट और विशाल भाट व लाला भाट पाईप एवं लठ्ठ लेकर आ गये और गोविंद से मारपीट करने लगे। आरोपियों के साथी आशु ने लोहे के पाईप से विशाल ने लठ्ठ से, लाला ने हाथ-मुक्को से एवं सागर ने प्लास्टिक के पाईप से गोविंद पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया।
सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल को सिविल अस्पताल उज्जैन लेकर गए । हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान गोविंद की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की और न्यायालय में पेश किया।
मामले में सभी पक्षों की गवाही के बाद आरोप सिद्ध हुए और कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी आकाश उर्फ भय्यू पिता प्रकाशचंद्र खिंची, उम्र-30 वर्ष, सागर पिता प्रकाशचंद्र खिंची उम्र-24 वर्ष, आशीष उर्फ आशू पिता अशोक उर्फ लाला उम्र-27 वर्ष, विशाल पिता अशोक उर्फ लाला, उम्र-23 वर्ष, और अशोक उर्फ लाला पिता हरिभाट, उम्र-48 वर्ष सभी निवासी लोहार पट्टी नीलगंगा हालमुकाम लवकुश नगर को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
