स्कूल में बिना लाइसेंस वाहन लाने पर छात्रों को 7 दिन के लिए निलंबित किया जाएगा।

शाजापुर, अग्निपथ। शिक्षा विभाग ने नाबालिग छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। अब, बिना लाइसेंस के स्कूल में वाहन लाने वाले छात्रों को सात दिनों के लिए निलंबित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) विवेक दुबे ने सभी स्कूलों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।

डीईओ के अनुसार, उत्कृष्ट विद्यालय और सरदार वल्लभभाई पटेल संदीपन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे कुछ स्कूलों में नाबालिग छात्र अक्सर बिना लाइसेंस के दोपहिया वाहन लाते हैं। इस समस्या को देखते हुए, सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे छात्रों के अभिभावकों से मिलकर उन्हें समझाएं। इसके अलावा, स्कूलों में भी बच्चों को बिना लाइसेंस के वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। डॉ. दुबे ने बताया कि दो साल पहले भी ऐसे निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इसे पूरे जिले के सभी स्कूलों में सख्ती से लागू किया जा रहा है।

यातायात विभाग भी चला रहा है विशेष अभियान

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 8 से 22 सितंबर तक एक विशेष यातायात जागरूकता और सुधार अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत, यातायात पुलिस और जिले के सभी थानों द्वारा सघन जांच और चालानी कार्यवाही की जा रही है। अभियान में जिन मुख्य उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उनमें तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, और बिना लाइसेंस, फिटनेस या परमिट के वाहन चलाना शामिल है।

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