बड़ौद (आगर), अग्निपथ। जिला औषधि विभाग अधिकारी रोशनी दुबे (ड्रग इंस्पेक्टर) ने बड़ौद नगर में मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री केवल चिकित्सक के अधिकृत पर्चे पर ही करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल क्लीनिक और दवा की दुकान एक ही स्थान पर संचालित नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्देश और चेतावनियाँ
ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण के बाद मेडिकल संचालकों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया:
- नियमित जाँच और नियंत्रण: सभी दवाइयों का विक्रय सिर्फ़ डॉक्टर के पर्चे पर हो। विशेषकर नशीली दवाओं और प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं की बिक्री में नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
- दवाओं की गुणवत्ता: दवाइयों को सही तापमान पर स्टोर किया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
- लाइसेंस और स्टॉक: बिना लाइसेंस के दुकान चलाने या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को स्टॉक का नियमित मिलान करने और एक्सपायर्ड दवाओं को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया।
- साफ़-सफ़ाई: दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि यह मामला मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के अंत में, मेडिकल संचालकों ने चुनरी ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर जिला अधिकारी का स्वागत किया।
