- कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आरडी गार्डी अस्पताल में 75 बेड रिजर्व
- जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में फैसला
उज्जैन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये कड़े उपायों को आवश्यक करना होगा। साथ ही कोरोना के उपचार में गरीबों एवं जरूरतमन्दों को आवश्यक उपचार मिले, यह सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य शासन के निर्देश पर शनिवार ही से आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 75 बेड आरक्षित कराये गये हैं। इनमें गंभीर कोरोना पेशेंट को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध होगा।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाईड लाइन के अनुसार 27 मार्च शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उज्जैन शहर में लॉकडाउन रहेगा। जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों को इससे छूट रहेगी। दूध एवं दवाओं जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्रात: 6 से 10 एवं शाम 6 से रात्रि 8 बजे के बीच छूट रहेगी। इन दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनकर आवश्यकता का सामान ले सकेंगे।
यह निर्णय जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिये। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल आदि मौजूद थे।
मास्क नहीं पहनने वाले 94 को जेल भेजा, 204 पर जुर्माना
शहर में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के कारण तथा आसपास के जिलों में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया गया है। 27 मार्च को मास्क नहीं पहनने वाले 204 लोगों पर 40 हजार 800 रु जुर्माना किया गया तथा 94 व्यक्तियों को अस्थाई जेल भेजा गया । अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान द्वारा उक्त जानकारी दी गई ।
वाहन चालकों पर चालान होगा
उज्जैन शहर में बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों पर अब टेक्नालॉजी से नजर रखी जायेगी और ऐसे वाहन चालकों पर उनके वाहन नम्बरों के आधार पर चालान किया जायेगा तथा चालान सम्बन्धित वाहन चालकों के घर भेजा जायेगा। स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल रूम से चौराहों से बिना मास्क के गुजरने वाले वाहन चालकों पर निरन्तर नजर रखी जायेगी तथा इन पर चालानी कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे चालान से बचने के लिये बिना मास्क के वाहन लेकर घर से बाहर न निकलें।