नलखेड़ा के मेडिकल स्टोर्स की हुई औचक जाँच
नलखेड़ा, अग्निपथ। नलखेड़ा नगर में प्रतिबंधित और घटिया (अमानक) स्तर की दवाओं की बिक्री और भंडारण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा गठित राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के विशेष दल ने नगर के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर हड़कंप मचा दिया।
मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) सर्वेश यादव के नेतृत्व में गठित इस जाँच दल ने नलखेड़ा स्थित सभी दवा दुकानों की गहन जाँच की। राहत की बात यह रही कि जाँच के दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित औषधि की बिक्री या स्टॉक नहीं पाया गया।
प्रतिबंधित दवाएं और प्रशासन की चेतावनी
दल ने सभी मेडिकल संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित और अमानक दवाओं का क्रय-विक्रय या भंडारण न करें। चेतावनी दी गई कि उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह जाँच छिंदवाड़ा में हुई एक घटना के मद्देनजर शासन के निर्देशानुसार की गई है। जिले में कुछ सिरप को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है:
- श्रेसन फार्मास्यूटिकल का कोल्ड्रिफ कफ सिरप (बैच नंबर एसआर-13)
- सैप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का रिलीफ़ सिरप (बैच नंबर एलएसएल 25160)
- रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स का रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप (बैच नंबर R01GL2523)
जाँच दल में एसडीएम सर्वेश यादव के साथ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय यादव और खाद्य निरीक्षक बीएस जामोद शामिल थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दुकानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की इस अचानक की गई सख्ती से दवा विक्रेताओं में सतर्कता बढ़ गई है।
