खरगोन, अग्निपथ। जिला अभियोजन संचालनालय, खरगोन की प्रभावी पैरवी के चलते एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी संजय उर्फ संजू को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 13,000 (तेरह हजार) रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक, श्री महेन्द्र कुमार भानुप्रिय ने बताया कि पीड़िता (15 साल 9 माह) को आरोपी संजय उर्फ संजू शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर जबरदस्ती अपने साथ गुजरात ले गया था। वहाँ उसने पीड़िता को एक झोपड़ी में रखा और उसके साथ बलात्कार किया।
मामले का घटनाक्रम
पीड़िता की मां जब मययत से दोपहर करीब 02:30 बजे घर लौटीं, तो उनकी बड़ी बेटी (पीड़िता) घर पर नहीं मिली। छोटी बेटी ने बताया कि पीड़िता दोपहर करीब 12:00 बजे घर के बाहर जाने का बोलकर गई थी, पर वापस नहीं आई। गांव और रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी जब पीड़िता का कोई पता नहीं चला, तो मां ने थाना मेनगांव में अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी संजय उर्फ संजू द्वारा उसे शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गुजरात ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने की बात बताई।
न्यायालय का फैसला
विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया। माननीय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन, श्री कैलाश प्रसाद मरकाम ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी संजय उर्फ संजू को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास के दंड और 13,000 (तेरह हजार) रुपये के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया।
