धोखाधड़ी का केस दर्ज; नकली मावा सहित 40 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई
उज्जैन, अग्निपथ। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बदरखां बैरसिया में बिना लाइसेंस घर के अंदर बायलर और मशीन लगाकर नकली मावा बनाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कारवाई करते हुए मौके से 20 किलो मिलावटी और नकली मावा एवं मावा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली करीब 400 किलो अन्य सामग्री जब्त कर जेसीबी से नष्ट करवाया गया ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि ग्राम बदरखाँ बैरसिया में रिजवान पिता एहसान पटेल द्वारा अपने मकान में मावा भट्टी एवं बॉयलर स्थापित कर अवैध रूप से मिलावटी मावे का निर्माण किया जा रहा था।
मिलावटी मावा तैयार करने में स्किम्ड मिल्क पावडर एवं वनस्पति का उपयोग भी किया जा रहा था। मिलावटी मावा शाजापुर के व्यापारियो को बस से भेजा जा रहा था। संयुक्त जांच दल द्वारा आरोपी से मिलावटी मावा 20 किलो एवं इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री वनस्पति 160 किलोग्राम एवं स्किम्ड मिल्क पावडर 225 किलोग्राम जप्त कर नमूना लेने की कार्यवाही की गई तथा जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये।
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समस्त जप्त खाद्य सामग्री लगभग 400 किलोग्राम जिसका अनुमानित मूल्य एक लाख रुपए है, जेसीबी के माध्यम से नष्ट कराई गई। अवैध मावा निर्माण स्थल व भट्टी आदि को सील किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
घर पर दबिश दी, इसलिए पुलिस की मौजूदगी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी द्वारा रिजवान पटेल के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। चूंकि नकली मावा निर्माण की सूचना पुलिस के माध्यम से मिली थी और आरोपी द्वारा अपने घर से अवैध नकली मावा निर्माण किया जा रहा था इसलिए इस मामले में पुलिस टीम को साथ लेकर कारवाई की गई।
नियमानुसार खाद्य एवं सुरक्षा विभाग दुकानों पर कारवाई कर सकता है लेकिन किसी के घर पहुंचकर कार्रवाई के लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी होती है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपी रिजवान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
