रिश्वतखोरी में दोषी पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को 4 साल की जेल

15 हज़ार का जुर्माना

उज्जैन, अग्निपथ। नागदा के ग्राम बेरछा में पदस्थ रहे पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए बुधवार को चार साल कैद की सज़ा सुनाई है। दोषी पर पंद्रह हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आवेदक विश्वप्रताप सिंह पंवार निवासी बेरछा की शिकायत पर की गई थी। पंवार ने अपनी कृषि भूमि के सीमांकन की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में जमा करने के एवज में पटवारी राणावत द्वारा दस हज़ार रुपये की रिश्वत माँगे जाने की शिकायत की थी।

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप प्लान किया और आरोपी पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत को सात हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए ७ जुलाई २०२२ को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पेश किए गए अभियोग पत्र में दोष साबित होने पर उसे भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत सज़ा सुनाई है।

Next Post

नापतौल विभाग की टीम ने कांटे को क्लीन चीट दी

Thu Oct 30 , 2025
मामला मंडी में उपज का तौल कम करने का नागदा, अग्निपथ। कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के दौरान बुधवार को तौल कांटे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद स्थानीय से जिले का प्रशासन हरकत में आया गया। गुरुवार को जिले से नापतौल […]

Breaking News