उज्जैन, अग्निपथ। महाकाल थाना क्षेत्र की होटल निक्की पैलेस के संचालक ने बगैर आधार कार्ड जमा कराए और रजिस्टर में इंट्री किए बगैर बंगाल के युवक को युवती के साथ होटल का रूम दिया था। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक और बंगाल के युवक दोनों को समान आरोपी बनाया है। होटल संचालक के खिलाफ डीएम के आदेश का उल्लंघन करने की धाराएं भी लगाई गई है।
थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र की होटल निक्की पैलेस के संचालक अरशद पिता इरशाद खान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी हरिफाटक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 एवं 151 के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया जिसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा बंगाल के युवक जमाल इस्लाम के खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी इस्लाम को गिरफ्तार कर गुरुवार शाम न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
गौरतलब है कि बंगाल का रहने वाला जमाल इस्लाम हरियाणा की रहने वाली एक युवती को साथ लेकर महाकाल दर्शन के बहाने उज्जैन आया था। दोनों युवक युवती मुंबई की किसी कंपनी में साथ में काम करते हैं, जहां दोनों की दोस्ती हुई थी। मंगलवार को दोनों उज्जैन आए और महाकाल क्षेत्र की होटल निक्की पैलेस में ठहरे, जहां युवती ने अपना आधार कार्ड जमा कराया और रजिस्टर में उसकी इंट्री भी की गई। जबकि जमाल इस्लाम ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया।
होटल संचालक ने उसका नाम भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। जब हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली कि मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ होटल में ठहरा है और मामला संदिग्ध है तो वे पुलिस लेकर होटल पर जांच करने पहुंच गए। यहां रजिस्टर में देखने पर पता चला कि युवक का नाम दर्ज नहीं है। जबकि तलाश करने पर वह होटल निक्की पैलेस के रूम नंबर 309 में मिला।
पुलिस ने होटल से उसे हिरासत में लिया और थाने लेकर आए। युवक से पूछताछ के बाद उस पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना देकर बुलाया और उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया।
