एक पहल, जो एक बचपन बचाएगी: बाल विवाह की सूचना दें!

सीहोर, अग्निपथ। देवउठनी ग्यारस 1 नवम्बर 2025 के अवसर पर, कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ज़िलेवासियों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए सहयोग की अपील की है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सामूहिक और व्यक्तिगत विवाह समारोहों पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

कलेक्टर ने ज़ोर देकर कहा है कि बाल विवाह करवाने, प्रोत्साहित करने या उसमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति—चाहे वह पंडित, मौलवी, टेंट संचालक, या कैटरर हो—के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आपकी सूचना, एक बेहतर भविष्य

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कंट्रोल रूम स्थापित किया है।

तुरंत सूचित करें

यदि आपको ज़िले में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलती है, तो कृपया तत्काल जिला वन स्टॉप सेंटर के कंट्रोल रूम नंबर 07562221666 पर सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

प्रशासन ने उड़न दस्ता दल भी गठित किए हैं, जो बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

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