खेत पर काम करने वाले नाििबलग नौकर सहित चार आरोपियोंं ने दिया था वारदात को अंजाम
उज्जैन, अग्निपथ। नरवर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पिपलोदा द्वारकाधीश में दो साल पहले लूट के इरादे से की गई भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी बाई के चर्चित और सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल की कोर्ट में दोहरे आजीवन कारावास की सजा एवं 1 लाख 45 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 27 जनवरी 2024 की है। ग्राम पिपलोदा द्वारकाधीश में रहने वाले भाजपा नेता रामनिवास कुमावत उम्र 70 वर्ष और उनकी पत्नी मुन्नी बाई उम्र 65 वर्ष अपने घर में मृत पड़े मिले थे। मुन्नी बाई के भई सुरेश पिता रामचंद्र कुमावत ने पुलिस को वारदात की सूचना दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे और मामले में जांच शुरू की। घटनास्थल से चाकू, छुरी और लोहे की पट्टी जब्त की गई।
जांच में यह बात भी सामने आई कि घर में चोरी और लूट के इरादे से वारदात की गई है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेेज में रामनिवास के खेत पर काम करने वाले नौकर फॉर्महाउस पर आते-जाते दिखे। उनके साथ एक और नाबालिग संदेह के घेरे में था। पुलिस ने नाबालिग सहित चार आरोपियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की, चारों से अलग-अलग बयान दर्ज कराए जिसमें लूट के लिए की गई हत्या की बात सामने आ गई। चारों आरोपियों ने पहले कहानी बनाने का प्रयास किया लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर गुनाह कबूल कर लिया।
पुलिस ने प्रकरण में हत्या सहित लूट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी आरिफ, अल्फेज और विशाल सहित नाबालिग को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप साबित होने पर दोषी आरिफ शाह उम्र 22, विशाल माली उम्र 22 और अल्फेज शाह उम्र 20 साल को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हत्याकांड का चौथा आरोपी नाबालिग होने से मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
