आवेश में आकर महिला ने किया था हमला
उज्जैन, अग्निपथ। पंवासा थाना क्षेत्र स्थित नाकोड़ा धाम में दो साल पहले पारिवारिक विवाद के दौरान महिला ने अपनी पति पर मोगरी से हमला कर दिया था जिसमें उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने महिला को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और 5 साल कैद की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया घटना 5 दिसंबर 2023 की है। द्रोपदी चौहान उम्र 50 वर्ष का अपने पति नंदकिशोर से विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों के बीच झूमाझटकी हो गई। इस पर नंदकिशोर ने द्रोपदी से मारपीट शुरू कर दी। आवेश में आकर द्रोपदी ने भी मोगरी उठाकर नंदकिशोर के सिर में दे मारी।
सिर में मोगरी के वार से नंदकिशोर बेहोंश होकर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। घायल अवस्था में उसे उसका बेटा राहुल इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया। यहां उपचार के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। कोर्ट में सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या माना। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोष साबित होने पर द्रोपदी पिता नंदकिशोर चौहान को धारा 304 भाग 2 के तहत 5 साल कैद की सजा एवं 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
