डीएनए रिपोर्ट पाजिटिव आने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
शाजापुर, अग्निपथ। विशेष पाक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में आरोपी राहुल उर्फ कार्तिक गोस्वामी (23) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया और पीडि़ता के पुनर्वास के लिए मुआवजे की सिफारिश की है।
अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 15 जून 2023 को दर्ज किया गया था। फरियादी ने अ. बड़ोदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 26 मई 2023 को शुजालपुर मंडी में कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसने आरोप लगाया था कि राहुल उर्फ कार्तिक गोस्वामी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी राहुल के कब्जे से बरामद किया। पीडि़ता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे 26 मई 2023 को शुजालपुर से कालापीपल ले गया था। वहां से वे ट्रेन से भोपाल गए और फिर मंडीदीप के एक मकान में रखकर आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए शाजापुर की पॉक्सो अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले ने की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।
खरगोन में भी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
खरगोन, अग्निपथ। नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सावन उर्फ कालू को दोषी मानते हुए खरगोन के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 12 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक, महेन्द्र कुमार भानुप्रिय ने बताया कि घटना 11 जून 2022 की है। पीडि़ता, जिसकी उम्र उस समय 17 वर्ष 08 माह थी, अपने घर में खाना खाकर सो गई थी। तभी आरोपी सावन उर्फ कालू उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस आशय की रिपोर्ट पर थाना खरगोन में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
लडक़ी को बरामद करने के बाद दिए गए बयानों में उसने बताया कि आरोपी सावन उर्फ कालू ने शादी का झाँसा देकर उसे बहलाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
विवेचना के उपरांत, न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत की गई साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के सकारात्मक आधार पर आरोपी सावन उर्फ कालू को दोषी पाया।
