नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल कैद की दोहरी सजा

अपहरण के आरोप में 7 साल की सजा अलग से हुई

उज्जैन, अग्निपथ। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू की कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा एवं अपहण की धारा में 7 साल कैद की सजा सहित 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया घटना 27 सितंबर 2024 की है। पीडिता साथ सुबह 10 बजे खेत पर गई थी और शाम को पांच बजे वापस आने का बोली थी। जब वह शाम को घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि कोई व्यक्ति उसे बहलाफुसलाकर ले गया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर 8 अक्टूबर को बालिका को दस्तयाब कर लिया।

बालिका ने पुलिस को दिए बयान और धारा 64 के तहत कोर्ट में हुए बयान में स्पष्ट किया कि आरोपी अरूण उसे बहलाफु सलाकर ले गया था। बालिका ने यह भी बयान दिए कि आरोपी अरूण ने उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आवश्यक जांच और बालिका के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण में गवाहों बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरूण पिता निर्भय सिंह चौहान को धारा 137 -2 के तहत 7 साल, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5/6 के तहत 20 साल कैद, धारा 65-1 के तहत 20 साल कैद की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

Next Post

बसंतोत्सव पर प्रशासन का कड़ा रुख, सुरक्षा और सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

Sat Jan 10 , 2026
धार, अग्निपथ। धार जिले में आगामी बसंतोत्सव और अन्य त्योहारों को गरिमापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शनिवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े तेवर दिखाए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट […]

Breaking News