गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 4 साल कारावास की सजा

उज्जैन, अग्निपथ। विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस.एक्ट न्यायाधीश पवन कुमार पटेल द्वारा गांजा तस्करी के मामले में आरोपी एक आरोपी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया 2020 को चिमनगंजमण्डी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एम.आर.5 रोड़ प्रेम नगर ब्रिज के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी लिये खड़ा है। जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसे पकड़ा।

तलाशी लेने पर बोरी से गांजा बरामद किया गया। आरोपी ने अपना नाम जीतू उर्फ जितेंद्र बुंदेला बताया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसके कब्जे से 15 किलोग्राम गांजा जप्त किया था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। जहां चार साल तक चले प्रकरण में विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए धारा 8(सी)/20(इ)(पप)(ठ) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 में 04 वर्ष सश्रम कारावास, एवं 1,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऐसे ही एक मामले में 1-1 साल की कैद की सजा

विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट पवन कुमार पटेल द्वारा 5 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में आरोपी आनंद पिता रमेशचन्द्र सोलंकी, उम्र- 20 वर्ष, निवासी सांवरिया कॉलोनी बडऩगर जिला और राजेश पिता रामलाल, उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बालोदा थाना बदनावर जिला धार को धारा 8(सी)/20(इ)(पप)(ठ) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास, एवं कुल 10,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनों आरोपी 16 मार्च 2019 को इंगोरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे।

Breaking News