जहरीली शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

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बड़नगर, अग्निपथ। थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार एवं उनकी टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी को अवैध रूप से जहरीली शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची जहरीली शराब जप्त की है, जिसकी कीमत लगभग 700 रुपये आंकी गई है। आरोपी राजेश सिर्वी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार 14 जनवरी 2026 को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि रूनिजा अंडरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की केन लिए खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश सिर्वी पिता जगदीश सिर्वी (38 वर्ष), निवासी बंगरेड हाल मुकाम व्यास कॉलोनी बड़नगर बताया।

तलाशी लेने पर राजेश के पास मौजूद केन में महुआ की कच्ची शराब पाई गई। शराब से यूरिया जैसी तीखी और तेज गंध आ रही थी, जिससे उसके जहरीली होने की आशंका पुख्ता हुई। पुलिस ने तुरंत शराब को जप्त कर आरोपी को हिरासत में लिया।

आरोपी राजेश सिर्वी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। उस पर पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो अपराध पंजीबद्ध हैं। ताजा मामले में थाना बड़नगर पर अपराध क्रमांक 16/2026, धारा 34 एवं 49-ए आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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