उज्जैन, अग्निपथ। जीरो पॉइंट क्षेत्र में हुए प्राणघातक हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
चाकू से सीने पर किया था वार
माधवनगर पुलिस के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात 11 जून 2024 की शाम करीब 4:30 बजे जीरो पॉइंट स्थित वाइन शॉप के सामने हुई थी। जयसिंह पुरा अखंड कॉलोनी निवासी मुकेश पिता मनोहर राव पर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मोटा परमार निवासी मोहनपुरा ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या के इरादे से हमला किया था। आरोपी ने मुकेश की छाती पर चाकू से जोरदार वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया था।
विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माना
मामले की जांच सउनि लक्ष्मीकांत गौतम द्वारा की गई, जिन्होंने फरियादी के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर धारा 307, 294 और 323 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सत्र न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को धारा 307 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही 25 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
