उज्जैन। कोरोना संक्रमण के काफी तेजी से बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को जब तक जरूरी न हो घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनता कफ्र्यू लगाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। जनता कर्फ्यू का आदेश 21 अप्रैल को प्रात: 6 से 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे
- जनता कफ्र्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन, मैदान, सामाजिक परिसर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, क्रीड़ा स्थल, जिम, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
- जिले के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के लिए केवल पंडित, पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी।
- जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
- सभी प्रकार के दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- वैवाहिक कार्यक्रमों को भी आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है तथा पूर्व में वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु जारी समस्त प्रकार की अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
- वैवाहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है अत: सभी होटल धर्मशालाओं मैरिज गार्डन तथा अन्य विवाह स्थलों के संचालकों, स्वामियों व प्रबंधकको को निर्देशित किया गया है कि वे आयोजन के संबंध में दिए गए शुल्क संबंधित वैवाहिक आयोजन कर्ताओं को लौटाएंगे।
प्रतिबंध में प्रदान की गई शिथिलता
- उक्त प्रतिबंध से इमरजेंसी ड्यूटी जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, नगरी निकाय, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, संचार सेवाएं, बैंक, एटीएम पोस्ट ऑफिस, मीडिया कर्मी तथा पेपर हाकर को छूट दी गई है। उक्त संबंधित सेवाएं चालू रहेगी।
- केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय, शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे। संबंधित विभाग के नियंत्रण करता अधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति की संख्या कम करने पर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन हेतु अपने विभागीय पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।
- लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे
- दूध की दुकाने, दूध हाकर्स, दूध डेयरी (केवल दूध) सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक एवं शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी।
- आटा चक्की प्रात: 7 से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेगी
- सभी विनिर्माण उद्योग प्रारंभ रहेंगे एवं उद्योगों में तैयार माल एवं कच्चे माल का परिवहन चालू रहेगा। आवागमन में सुविधा हेतु विनिर्माण उद्योग में संलग्न मजदूरों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना आवश्यक होगा।
किराना, सब्जी, गैस की सिर्फ घर पहुंच सेवा
- किराना ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी एवं रसोई गैस एजेंसी केवल घर पहुंच सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे तथा इस हेतु संबंधित प्रदाता को वार्ड वार पास प्रदान किए जाएंगे। पशु आहार की दुकानें प्रात: 7 से दोपहर 11 बजे तक खुली रह सकेगी। जिले में मालवाहक वाहनों को आने जाने की अनुमति रहेगी
- शासन द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा।
- शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इस कार्रवाई में संलग्न कर्मचारी, अधिकारी,
- हम्माल, तुलावटी एवं विक्रयकर्ता कृषक तथा वाहन आदि उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- सार्वजनिक वितरण ली की दुकान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- शवयात्रा में अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं, केमिस्ट,अस्पताल से संबंधित समस्त प्रतिष्ठान दुकाने निरंतर संचालित रह सकेगी।दवाई दुकानों में न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। कर्मचारियों को उनके घर से केवल एक बार आवागमन की अनुमति होगी।
- दवा बाजार,दवाई की दुकानें, (एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं वेटरनरी) निरन्तर खुली रहेंगी एवम नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर्स निरंतर 24 घंटे खुले रह सकेंगे। चिकित्सक के पर्चे के अनुसार दवाइयां पैदल जाकर निकटतम मेडिकल स्टोर से की जा सकेगी। वाहन से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले नागरिकों को टिकट दिखाए जाने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी।
- स्थानीय निकायों के माध्यम से जरूरतमंद बेघर,बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण दोपहर का भोजन दोपहर 12 से 3 बजे तक तथा शाम का भोजन शाम 6 से रात 8 बजे तक वितरित किया जा सकेगा।