दो पूर्व पार्षद पांच वर्ष के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित

उज्जैन,अग्निपथ। अपर संभागायुक्त ने एक आदेश में नगर निगम के दो पूर्व पार्षदों को आगामी 5 वर्ष के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया। इन दोनों पूर्व पार्षदों पर आरोप था कि वह निगम की साधारण सम्मेलन में लगातार छह माह से अधिक समय तक गैरहाजिर रहने के कारण निगम अध्यक्ष की अनुशंसा पर आयुक्त के प्रस्ताव पर यह फैसला सुनाया गया है।

नगर निगम के दो पूर्व पार्षद मोहम्मद फारूक उर्फ बड़ा राजू वार्ड 30 एवं जफर बानो वार्ड 13 बीजेपी के टिकट पर निगम में निर्वाचित होकर आए थे। परंतु पिछले वर्ष एनआरसी एवं सीएए के खिलाफ धरना आंदोलन में शामिल होने के दौरान दोनों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वह लगातार नगर निगम की सदन की बैठक में उपस्थित नहीं होने की वजह से नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत ने धारा 17 के तहत नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त की ओर से संभाग आयुक्त की ओर इस आशय का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। अपर आयुक्त माल सिंह ने शुक्रवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि उक्त दोनों पार्षद आगामी 5 वर्षों तक के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। अब यह दोनों पूर्व पार्षद आने वाले पांच वर्ष के दौरान कोई भी चुनाव लडऩे के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित हो चुके हैं।

पूर्व पार्षद बड़ा राजू को जिलाबदर होने के साथ वह पिछले 18 माह से नगर निगम की सदन की बैठक से नदारद रहे। इसी तरह जफर बानो भी लगातार एक वर्ष से अधिक समय तक बैठकों में नहीं पहुंची थी।

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