बड़नगर, अग्निपथ। प्रशासन द्वारा इलाज की तय दर से अधिक बिल वसूलना जिले के एक अस्पताल संचालक पर भारी पड़ गया। अस्पताल के विरुद्ध 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर बडऩगर के शिकायतकर्ता कपिल यादव द्वारा की गई शिकायत एसडीएम द्वारा की गई जांच में सत्य पाए जाने पर बडऩगर के अशोक हॉस्पिटल पर 50000 का अर्थदंड आरोपित किया है । कपिल यादव द्वारा शिकायत की गई कि मरीज प्रभुलाल यादव अशोक हॉस्पिटल बडऩगर में भर्ती रहे और उनसे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित पैकेज से अधिक राशि का बिल वसूला गया। कलेक्टर ने शिकायत की जांच बडऩगर एसडीएम को सौंपी।
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत अशोक हॉस्पिटल बडऩगर पर 50000 रु का अर्थदंड आरोपित किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आगे ऐसा करने पर विभिन्न कानूनों के सहित भारतीय दंड विदान की धारा 188 , 269 270 के अंतर्गत दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाकर अस्पताल के लाइसेंस करने की कार्रवाई की जाएगी ।